देहरादून Big News Today
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने कर्मिको के सम्बंध में जारी किया आदेश। ऐसे महिला कार्मिक जो गर्भअवस्था में हो अथवा 58 वर्ष से अधिक आयु की हो
ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो घर से ही (work from home )कार्य करेंगे । इनको अपरिहार्य परिस्थिति में कार्यालय बुलाया जा सकेगा राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कार्यालय में उपस्थिति में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकेगी ।शासकीय हित में किसी भी आवश्यक कार्य पढ़ने पर किसी भी कार्मिकों कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
जो कार्मिक विधानसभा सामान्य निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए हैं अथवा में आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात हैं उन पर ये आदेश लागू नहीं होगा।
कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय लिया जाएगा।