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ज्योति रौतेला सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज

Dehradun Uttarakhand






देहरादून। परेड ग्राउण्ड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर स्वयं के आत्मदाह की धमकी देने व सरकारी कार्यों में बाधा डालने पर उत्तराखण्ड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली डालनवाला पर अभियोग दर्ज किया गया है।


 विगत 11मई को श्रीमती ज्योति रौतेला प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखण्ड महिला कांग्रेस एवं नर्सिंग बैरोजगार संगठन के अन्य सदस्य अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउण्ड स्थित प्रतिबन्धित पेयजल विभाग की पानी की टंकी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गये थे, जिनको काफी समझाने पर भी वे नीचे नहीं उतरे एवं लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बना रहे थे, इस दौरान उनके बाकी सदस्यों द्वारा पानी की टंकी के नीचे एकत्रित होकर जूलूस/धरना-प्रदर्शन किया गया। मौके पर आए पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियो द्वारा उक्त प्रदर्शन कारियो को समझाने का काफी प्रयास किया गया पर वे नहीं माने,  जिस कारण परेड ग्राउण्ड व पानी की टंकी के आसपास शान्ति व सुरक्षा के दृष्टिगत दिन व रात्रि के समय पुलिस बल नियुक्त किया गया।

विगत 12 मई को श्रीमती ज्योति रौतेला द्वारा जबरन अपनी मांगों को मनवाने के लिए विधि विरुद्ध तरीके से अपने ऊपर पैट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी देकर माचिस निकाल ली, जिस पर प्रशासन द्वारा विनती करते हुए ऐसा कृत्य न करने को कहा गया। इसी दौरान नर्सिंग एकता मंच व अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा परेड ग्राउण्ड से बाहर आकर मुख्य सड़क पर जाम लगाकर यातायात में अवरोध पैदा करते हुए नारेबाजी की गयी, जिस पर प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन देकर मुख्य सड़क मार्ग को खुलवाया गया था।

13 मई को प्रदर्शनकारियों की आत्मदाह की धमकी के दबाव में प्रशासन द्वारा आनन-फानन में इनकी मांगों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिस पर प्रस्ताव शासन को भेजे जाने व जबरन अपनी मांगें मनवाने एवं प्रशासन के आग्रह पर ज्योति रौतेला अपने 04 अन्य साथियों के साथ पानी की टंकी से नीचे उतर आयी। श्रीमती ज्योति रौतेला के साथ पानी की टंकी में चढ़े उनके 04 अन्य साथियों व अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम कर लोगो के आवागमन, पेयजल व अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यो में अवरोध उत्पन्न करने, लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने तथा अपने पास ज्वलनशील पदार्थ को लेकर उसे स्वयं के ऊपर डालकर आत्मदाह के प्रयास की धमकी देने, लोक शान्ति भंग कर लोक सम्पत्ति का सदोष अवरोध कर जनमानस को असुविधा पहुँचाने के संबंध में 13 मई कोतवाली डालनवाला में श्रीमती ज्योति रौतेला व उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध मु.अ.सं. 74/2026 धारा 126(2)/221/223/226/292/329 (3) बीएनएस व 23 पैट्रोलियम अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

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