
देहरादून

उत्तराखंड में पूरे राज्य में लागू किया गया 10:30 बजे से सुबह 5बजे तक रात्रि कर्फ्यू!
मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी गाइडलाइन्स आदेश में 8वें नम्बर पर लिखा है कि ‘ राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5बजे तक लागू रहेगा’। गौरतलब है कि अभीतक रात्रि कर्फ्यू सिर्फ देहरादून जिले में ही लागू था।

राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के नियंत्रण के संबंध में गाइडलाइन जारी की हैं। धार्मिक, राजनीतिक एवं विवाह और सामाजिक आयोजन में 200 से ज्यादा संख्या नहीं रहेगा। सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे।

समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, राज्य में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे
राज्य में सभी स्विमिंग पूल स्पा पूर्णत बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए है। इसके तहत रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों को आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। रात्रि कर्फ्यू में सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की छूट है जिनकी पहले नियमावली जारी की जा चुकी है