अवैध डिपॉजिट और किट्टी घोटालों पर तीरथ सरकार ने नकेल कसने के लिए कानून अपनाया

Uttarakhand


देहरादून

डिपॉजिट करने का सिर्फ 7एजेंसी को अधिकार है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, सेक्शन 38 के रूल्स राज्य को दिए गए थे, भारत सरकार ने कर्नाटक की व्यवस्था अडॉप्ट करने को कहा था। अब हम अध्यन के बाद कर्नाटक की व्यवस्था अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। इसमें पीड़ित अपनी शिकायत कर सकेगा और दोषी की प्रॉपर्टी सीज की जा सकेगी। इसमें किट्टी के घोटाले भी शामिल होंगे। ये कानून सहारा चिटफंड के विवाद के बाद कानून तैयार किया गया था।

7791 ग्राम पंचायतों में से 1181 ग्राम पंचायतों के भवन नहीं हैं, और बड़ी तादाद में भवन जर्जर हैं। 2395 में नए भवन बनाने और पुराने भवनों को ठीक करने का फैसला लिया गया है। 25फीसदी राज्यांश रहेगा, 3 वर्ष में सब ठीक करने का लक्ष्य है।

975करोड़ की लागत से पेयजल योजनाओं में करीब 75करोड़ की नत्थनपुर पेयजल योजना को शामिल करके .294हैक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है