नहीं चला सकेंगे पर्यावरण को नुकसान करने वाले पटाखे
दीवाली पर केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किया दीवाली का आदेश
दीवाली के दिन रात 8 से 10बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे
छठ पूजा पर सुबह 6बजे से 8 बजे तक ही पटाखों की छूट
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी
देहरादून
उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण राज्य के 6 शहरों में दीवाली पर पटाखे जलाने की नियम निर्धारित कर दिया है. इन शहरों में केवल दीवाली पर रात को 8 बजे से 10 बजे तक और छठपूजा को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट होगी.
केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाने वाले शहरों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी को शामिल किया गया है. इन शहरों में 5 नवंबर को मापे गए वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है.
इसके अलावा केवल ग्रीन पटाखे जलाने की हिदायत भी दी गई है. बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने प्रदूषण वाले 6 शहरों के लिए पटाखे जलाने के नियम निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया है।