हाईकोर्ट का आदेश: कुम्भमे आने को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी

Uttarakhand


नैनीताल। हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था तथा महाकुंभ के इंतजामों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बुधवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट, हरिद्वार की जिला विकास प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला और मेलाधिकारी दीपक रावत की ओर से कुम्भ व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। निरीक्षण रिपोर्टो का अवलोकन करने के पश्यचात कोर्ट ने राज्य सरकार व मेलाधिकारी को निर्देश दिए है कि कुम्भ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को अपनी कोविड की नगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक है, जिन लोगो को कोविड की दो बार वेक्सीन लग चुकी है, वह अपना वेक्सीन का सर्टिफिकेट साथ मे लगाएंगे और राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।

सीएम द्वारा पूर्व में जारी उक्त के सम्बंध में आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों द्वारा दिये गए सुझावों पर भी विचार करने को कहा है। एम्स के डॉक्टरों ने कमेटी को सुझाव दिए थे कि प्रत्येक दस बैड पर एक डॉक्टर व स्टाफ की नियुक्ति की जाय, प्रत्येक हॉस्पिटल में सुविधायुक्त पाँच एम्बुलेंस होने चाहिए तथा एयर एंबुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए।याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि मेलाधिकारी ने हरकीपैडी व मेला क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है परंतु जहां पर महिलाएं स्नान कर रही है, उनके वाशरूम अच्छी स्थिति में नही है, उनमे सुविधाओ का अभाव है। कुछ लोग स्नान कर रही महिलाओं की वीडियो भी बना रहे, जो उनकी गरिमा के खिलाफ है ,इसलिए मेला क्षेत्र में एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाय जो वहाँ