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कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सुनाई जेल की सज़ा, 2012 के चुनाव 143 का हुआ था मुक़दमा

Uttarakhand


कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सुनाई जेल की सजा
रुद्रप्रयाग में चुनाव के दौरान 143 का हुआ था मुकदमा
3महीने की साधार जेल की सजा और 1हजार का जुर्माना
कोर्ट की सजा सुनाने के बाद मौके से ही मिली जमानत
वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से जीते थे हरक
अब हरक रावत बीजेपी में और मातबर सिंह कंडारी कांग्रेस में

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड सरकार में मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को चुनाव से जुड़े एक मामले में करीब 8 वर्ष बाद सजा सुनाई गई है. मंत्री हरक सिंह रावत को वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में दोषी पाते हुए 3 महीेने की साधारण जेल और एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने का बाद इस मामले में मंत्री हरक सिंह रावत को मौके पर ही जमानत भी दे दी गई। इस मामले में एक अन्य आरोपी को न्यायाल द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया है

मंत्री हरक सिंह रावत

वर्ष 2012 में मंत्री हरक सिह रावत ने कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा था और वे बीजेपी के प्रत्याशी मातबर सिंह कंडारी को हराकर विधानसभा पहुंचे थे. अब मातबर सिंह कंडारी कांग्रेस में हैं और हरक सिंह रावत बीजेपी में हैं.

जिला न्यायालय में मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने कैबिनेट मंत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (विधि विरूद्ध जमाव) के मामले में दोषी पाते हुए 3 महीने की साधारण जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपी वीर सिंह बुडेरा को सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन अधिकारी ममता मनादोली ने बताया कि वर्ष 2012 में कैनिबेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विस से चुनाव लड़ा था। तब, उन पर आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशाासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगा था।