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श्रीनगर नगर पालिका को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक पढ़िए

Uttarakhand


फ़ोटो: नगर पालिका , श्रीनगर गढ़वाल

देहरादून Big News Today

हाईकोर्ट ने नगर पालिका श्रीनगर को भंग करने के राज्य सरकार के तीन जनवरी 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है । कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुयी।

नगर पालिका श्रीनगर के अध्यक्ष पूनम तिवारी ने हाईकोर्ट में दो अलग अलग याचिका दायर कर सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। पहली जनवरी को उन्होंने सरकार की ओरक से 31 दिसंबर के आदेश को निरस्त करने की माँग की थी इस आदेश पर सरकार ने नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया था ।