बिग ब्रेकिंग: कोरोना संक्रमण से मृतक आश्रितों को नहीं मिलेगा 4लाख का मुआवज़ा, आपदा प्रबंधन विभाग ने सोशल मीडिया में वायरल हो रही ख़बर का किया खंडन! जानिए क्या है कारण।

Uttarakhand


देहरादून

आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेसनोट जारी करके कहा है कि NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड और SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड के वित्तीय वर्ष 2015-20 में पुनर्निर्धारण मानकों के अनुसार कोविड-19 महामारी शामिल नहीं है । इसलिए कोविड-19 यानी कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4लाख का आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता है। जबकि सोशल मीडिया पर मुआवज़ा दिए जाने की भ्रामक ख़बर फैल रही है।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव एस.ए. मुरुगेशन ने इस भ्रामक और गलत खबर का खंडन जारी करते हुए लिखा है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बंध में अपने पत्र संख्या-33-04/2020-एनडीएम-1, दिनांक 15.04.2021 में ‘Item and norms of assistance under State Disaster Responce Fund ( SDRF ) for containment measures of COVID-19 में 1. Measures for quarintine , Sample Collection and Screening तथा 2. Procurement of essential equipments/Labs for responce of COVID-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। अपने जारी पत्र में विभागीय सचिव मुरुगेशन ने आगे लिखा है कि अतः कोविड-19 से संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबंधन विभाग खण्डन करता है।