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देहरादून। उत्तराखंड में निजी विद्यालय अब अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। नई शिक्षा नीति में अब राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया था जिसको उत्तराखंड सरकार ने मानते हुए प्राधिकरण का गठन कर दिया है।
विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता संवर्धन एवं आवश्यक मानकों को स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित “राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड” को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार “राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण” के रूप में कार्य किये जाने हेतु नामित किया जाता है।
राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA) के रूप में यह संस्था शिक्षा सम्बन्धी कतिपय आधारभूत आवश्यकताओं यथा बच्चों की सुरक्षा व बचाव, आधारभूत ढांचा, कक्षा-विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या वित्तीय ईमानदारी और उपयुक्त प्रक्रिया आदि पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा।
इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।