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उम्रकैद की सजा काट चुके कैदियों को रिहा न करने पर हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश

Dehradun Uttarakhand


देहरादून, बिग न्यूज़ टूडे: नैनीताल हाईकोर्ट ने 14 साल की सजा पूरी करने के बावजूद बंदियों को जेल से रिहा नहीं किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि बृहस्पतिवार शाम तक उनकी रिहाई के संबंध में निर्णय लेकर शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे तक अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराएं।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के नवनियुक्त गृह सचिव दिलीप जावलकर समेत अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोर्ट में पेश हुए. दिलीप जावलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने बुधवार को ही यानी 20 मार्च को इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली है. इसलिए उन्हें इसके लिए समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार यानी 22 मार्च सुबह 10:30 तक इस पर निर्णय लेकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करने को कहा है.