व्यक्ति को धमकाकर 30लाख की डिमांड करने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने व्यापारी नेता मुकुल अग्रवाल सहित 5 के ख़िलाफ़ मुकदमे के दिये आदेश !

Uttarakhand


नजीबाबाद/बिजनौर (Report: Ahsan ‘Guddu’)

एक व्यक्ति को धमकाकर जबरन 30लाख रुपये की डिमांड करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने
मुकुल अग्रवाल प्रदेश महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच करने के निर्देश शहर कोतवाली को दिए हैं।

फोटो: cjm कोर्ट के आदेश की प्रति प्रथम पेज

प्राप्त जानकारी के अनुसार नजीबाबाद निवासी नौशाद अहमद ने सीजेएम कोर्ट बिजनौर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि विपक्षीगण साजिद, नाजिम, आसिफ, मुकुल अग्रवाल और डॉ. सौरभ त्यागी ने वादी यानी नौशाद अहमद को 8 नवम्बर 2022 को ‘न्यू केयर हॉस्पिटल’ में बुलाकर उसका फोन अपने कब्जे में कर लिया और फिर जान से मारने या झूठे मुकदमे की धमकी देकर 30लाख रुपये देने को विवश किया। इस पर सीजेएम शारिब अली ने मामले को संज्ञेय मानते हुए धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए शहर कोतवाली को मुकदमा दर्ज करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

फोटो: cjm कोर्ट के आदेश की प्रति 2पेज

सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि आरोपियों में मुकुल अग्रवाल पश्चिमी उत्तरप्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री, साजिद क्षेत्रीय मंत्री और डॉ.सौरभ भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं एवं नेता हैं।

नोट: किसी भी आरोपी का कोई पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, यदि कोई आरोपी अपना पक्ष देता है तो वो भी प्रकाशित कर दिया जाएगा ।