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राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने की स्थगित, अग्रिम आदेशों तक आचार संहिता स्वतः समाप्त

Dehradun Delhi Mussoorie Uttarakhand


मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनावों में नामांकन की कार्रवाई एवं अन्य आगे की कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती हैं।

BIG NEWS TODAY : (देहरादून, 24 जून)।

हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई और हाईकोर्ट के आदेशों को देखते हुए पंचायत चुनावों की प्रक्रिया ही स्थगित कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक और मंगलवार की सुनवाई के आदेशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपने चुनावी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है।

मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनावों में नामांकन की कार्रवाई एवं अन्य आगे की कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती हैं। यानी राज्य में पंचायत चुनावों की आचार सहिंता फिलहाल हट गई है। 

उत्तराखंड राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में हाईकोर्ट के सोमवार 23 जून और आज मंगलवार 24 जून की सुनवाई एवं निर्देशों का हवाला दिया गया है। कहा है कि, 21 जून को राज्य चुनाव आयोग ने जो पंचायत चुनावों का कार्यक्रम जारी किया था, उस कार्यक्रम में दिनांक 25 जून से दिनांक 28 जून तक नामांकन एवं तदोपरान्त निर्वाचन का अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि, चूँकि मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उपरोक्त आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है जिस कारण पदों – स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में नामांकन की कार्यवाही एवं तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाहियों किया जाना संभव नहीं है। अतः उच्च न्यायालय नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा 21 जून को निर्गत अधिसूचना संख्या 1141 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25 जून से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियों अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।