देहरादून Big News Today राज्य कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल / विधिक रूप में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ई-स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरांत बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधायें प्राप्त होगी- हितधारकों को बैंक ऋण, बैंक गारण्टी, बन्धक इत्यादि के लिये स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा। उक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली से बैंक सम्बन्धी कार्यवाही बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जायेगी। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी। उक्त प्रणाली के प्रवृत्त होने के पूर्व बैंक ऋण इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले स्टाम्प का विवरण विभाग को उपलब्ध नहीं होता था। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के पश्चात् बैंक में प्रयुक्त होने वाले अभिलेख यथाविधि स्टाम्पिंग होंगे, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि होगी एवं स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा। उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को बल मिलेगा। (Featured image: courtesy)
