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16.90 करोड़ के लाभ में आए परिवहन निगम के कर्मचारियों का 3फीसदी डीए बढ़ाया गया, निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया फैसला

Uttarakhand


देहरादून (Big News Today)

लगातार घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को सितंबर माह तक 16.90 करोड़ का लाभ हुआ है। इसकी जानकारी निदेशक मंडल की बैठक में दी गई। साथ ही बैठक में परिवहन निगम के कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक आनंद वर्धन, अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सचिव परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन के अतिरिक्त अन्य निदेशक भी शामिल हुए। निदेशक मंडल द्वारा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।

नंबर 1. निदेशक मंडल को उत्तराखंड परिवहन निगम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के संबंध में अवगत कराते हुए बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि निगम द्वारा अपने कार्मिकों को माह सितंबर 2022 तक का वेतन एवं माह अगस्त 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा माह सितंबर 2022 तक निगम को 16.90 करोड़ का लाभ हुआ है।

नंबर 2. यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत रामनगर- काठगोदाम-ऋषिकेश में आधुनिकीकरण बस स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया। जिस पर विचारोपरांत बोर्ड द्वारा पीपीपी मोड में राज्य सरकार की सहायता से बस स्टेशन का निर्माण कराए जाने की सहमति प्रदान की गई है।

नंबर 3. निगम को अपने डीजल पम्पों के साथ ही IOC के माध्यम से रिटेल पंप लगाए जाने की सहमति प्रदान की गई।

नंबर 4. उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते में 03 प्रतिशत की वृद्धि कर महंगाई भत्ता 34% किए जाने का निर्णय लिया गया।

नंबर 5. उत्तराखंड परिवहन निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट का अनुमोदन करते हुए समपरीक्षा हेतु महालेखाकार उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

नंबर 6. निगम के कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान किए जाने के संबंध में शासनादेश के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम के नियमित, संविदा, वाह्य स्रोत एवं विशेष श्रेणी के रूप में कार्यरत कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।

नंबर 7. उत्तराखंड परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृत कार्मिकों के आश्रितों के संबंध में चर्चा उपरांत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

नंबर 8. माननीय उच्च न्यायालय में निगम के लंबित एमवी एक्ट (MVAct) संबंधी वादों में नियमानुसार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के प्रस्ताव पर सहमति दी गई.

नंबर 9. यात्रियों की सुविधा एवं पर्वतीय मार्गों पर निगम की बसों की कमी के दृष्टिगत पर्वतीय मार्गों पर अनुबंधित बसों का संचालन कर बसों की पूर्ति करने का निर्णय लिया गया।