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इधर कैबिनेट ख़त्म उधर 11 प्रतिशत DA का आदेश जारी देखिए

Uttarakhand


Big News Today

राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – 353 / XXVII (7) / 02 / 2016 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 17% की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

  1. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई 2021 के क्रम में राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01-07-2021 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन में महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 3. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17% ही रहेगी। यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,

4.सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में

सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

  1. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक के अवशेष (एरियर) मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।
  2. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा