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ढोल- नगाड़ों के साथ अपराधियो की बारात निकालती दून पुलिस

Dehradun Uttarakhand


देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा एक अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश दिये थे। जिस पर आज थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने अभियुक्त को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया। निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की अभियुक्त को स्पष्ट हिदायत दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्वर्गीय राम बिहारी लखेड़ा निवासी ऋषि विहार माजरी माफी थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून जिसे जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जनहित में 06 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश दिए गए थे, को उक्त आदेशो के अनुपालन में नियमानुसार जिला बदर की कार्यवाही की गई। अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि. के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। सहारनपुर पुलिस को भी अभियुक्त के जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।