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बाघों का अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने का फैसला

Dehradun Delhi Uttarakhand


Big News Today उत्तराखंड में बाघों की सुरक्षा के लिए अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और Gangster Act गैंगस्टर एक्ट NSA में कार्रवाई करने का सरकार ने फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में 500 टाईगर से 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिल रहा है। tiger Protection इससे राज्य में 20 हजार करोड़ रुपये का कारोबार भी हो रहा है। बाघों की सुरक्षा की खातिर सरकार बहुत कठोर रुख अपनाएगी।

सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के बाद कहा कि राज्य के 13 जिलों में बाघ इसलिए भी हैं कि यहां हर चोटी पर शक्ति मां के मंदिर हैं और बाघ शक्ति की सवारी भी है। बाघों की आबादी में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है, यहां  उनकी तादाद 540 से ज्यादा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बाघों की  सुरक्षा और संरक्षण की पहली जिम्मेदारी टाइगर स्टेट का पहला सेवक-पहला रखवाला होने के नाते उनकी है। सभी 13 जिलों में बाघों की मौजूदगी सीसीटीवी कैमरों में साक्ष्य के रूप में कैद हो रही है। पहाड़ों में शक्ति स्थल हैं। मां पूर्णागिरी, मां गर्जिया, मां चंडी महाकाली ,मां जयंती, मां बाराही देवी भवानी मां के स्वरूप हैं। इन सभी शक्ति स्थलों के आसपास बाघों की मौजूदगी मिल रही हैं।

धामी ने कार्बेट और राजाजी पार्क के बाहर भी बाघों की नजर आने और चहलकदमी दिखाई देने पर कहा कि बाघों का अपना इलाका होता है। अपने इलाके से वह बूढ़े बाघ को दूर धकेलता है। अब बूढ़ा बाघ कहीं तो जाएगा ही, इस लिए वो टाइगर रिजर्व से बाहर के जंगलों में आ रहे हैं। कॉर्बेट पार्क से सटे वेस्टर्न सर्किल में ही 216 बाघ हो गए हैं।