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ख़बर का असर: नियमों की गलत व्याख्या के चलते 9महीने से लटकी पेंशन जारी करने के हुए आदेश, रिटायर्ड सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पाण्डे ने मामला उठाने पर ‘बिग न्यूज़ टुडे’ का जताया आभार

Uttarakhand


हल्द्वानी/देहरादून (बिग न्यूज़ टुडे)

आपके पसंदीदा ‘बिग न्यूज़ टुडे’ की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा सी०एम०हैल्पलाइन में पेंशन के सम्बन्ध में दर्ज़ सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पाण्डे की शिकायत का तीन दिन में निस्तारण करने हेतु दिये गये सख्त आदेश के बाद 8 माह से ज़्यादा समय से लटकी आरसी पाण्डे की पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति के आदेश जारी हो गये हैं ।

गौरतलब है कि आडिट आफिस अल्मोड़ा से 31 दिसम्बर 2021 को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रमेश चंद पांडेय सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन पाने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उनकी पेंशन की फाइल पर मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा आपत्ति लगा दी गई। कई बार आपत्ति लगने और पेंशन स्वीकृत नहीं होने पर सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पाण्डे ने 25 जून को इसकी शिकायत सी०एम०हैल्पलाइन में की थी लेकिन इसके बावजूद कोषागार अल्मोड़ा द्वारा उनके पेंशन प्रकरण में आपत्ति लगाने का सिलसिला जारी रहा । मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा 31अगस्त को पांचवीं बार आपत्ति के साथ पेंशन प्रपत्र लौटाने पर आरसी पाण्डे का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने 12 सितंबर को मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को पत्र भेजकर चेतावनी दी कि सी०एम०हैल्पलाइन में 332606 क्रमांक पर पंजीकृत उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो वे 2 अक्टूबर को बुद्व पार्क हल्द्वानी में आमरण अनशन पर बैठ जायेंगे ।

मामला संज्ञान में आते ही ‘Big News Today‘ ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक ऐसा मामला था जिसमें एक फाइल पर 5बार आपत्ति लगाई गई। खबर प्रकाशित होते ही सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। पेंशन स्वीकृत होने पर आरसी पांडेय ने ‘बिग न्यूज़ टुडे’ का आभार जताते हुए योगदान को अविस्मरणीय बताया है। साथ ही सरकार का भी धन्यवाद किया।

‘नीचे पढ़िए पूर्व में प्रकाशित ख़बर’

निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट) ने इस प्रकरण में निदेशक, कोषागार एवं हकदारी, देहरादून को विस्तार से मामले की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें महत्वपूर्ण बात उस शासनादेश संख्या 65/XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक: 09 मार्च 2019 के बारे में लिखी थी जिसका हवाला देकर बार-बार मुख्य कोषागार अल्मोड़ा द्वारा पेंशन की फाइल को आपत्ति लगाकर वापस भेजा जा रहा था। पत्र में लिखा था कि,

“……….. जिस शासनादेश संख्या 65/XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक: 09 मार्च 2019 में उल्लिखित प्रावधानों की बिंदुवार आख्या मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा को उपलब्ध कराते हुए स्पष्ट किया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रावधान ‘संबंधित कार्मिक के संदर्भ में’ लागू नहीं हैं।”

उक्त पत्र से स्पष्ट समझा जा सकता है कि पेंशन की फाइल पर आपत्ति शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण लग रही थी।

सेवानिवृत्त आरसी पाण्डे के चेतावनी भरे उपरोक्त पत्र पर मुख्य सचिव स्तर से निदेशक कोषागार, लेखा एवं हकदारी को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि पेंशन प्रकरण में लगायी गई आपत्तियों का निस्तारण प्रत्येक दशा में तीन कार्यदिवसो के भीतर समयबद्धता के साथ कराया जाए। और इस आदेश का पालन भी हो गया। आरसी पाण्डे ने बताया कि यद्यपि पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति का आदेश उन्हें मिल गया है जल्दी ही भुगतान की उम्मीद है। बुधवार को उन्हें कोषागार कार्यालय बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग नौ माह तक बेवजह इस मामले को लटकाए जाने से उन्हें जो आर्थिक नुकसान हुआ उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना शेष है ।

photo: mr. RC pandey