
देहरादून, बिग न्यूज़ टूडे: इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी ITR भरने से अगर आप चूक गए हों तो आपके लिए अभी एक सुनहरी मौका है जिसमें आप बहुत कम पैनल्टी जमा करके वित्तीय वर्ष 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्योंकि 31 दिसम्बर 2021 तक नॉर्मली अंतिम तिथि थी और अंतिम दिनों में काम करने के आदि कुछ लोग रिटर्न्स फाइल करने से छूट गए होंगे।

जीएसटी और इनकम टैक्स मामलों के एडवोकेट फ़िरोज़ आलम कहते हैं कि जिन लोगों की ITR सालाना 5लाख से कम है वे 1हज़ार रुपये पैनल्टी जमा करके 31मार्च2022 तक अपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 की ITR फाईल कर सकते हैं। जिनकी 5लाख से 10 लाख तक ITR है वे 5 हज़ार रुपये पैनल्टी जमा करके और जिनकी 10लाख रुपये से अधिक है वे 10 हज़ार रुपये पैनल्टी जमा करके 31 मार्च 2022 तक ITR फाईल करा लें, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा।

