पंचायत चुनावों में आरक्षण के लिए न्यायालय के आदेशों का नहीं हुआ पालन, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लगाया आरोप

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BIG NEWS TODAY : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन इस बीच राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर यशपाल आर्य ने त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव से ठीक पहले निर्धारित हुए आरक्षण को लेकर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड में भाजपा सरकार ने पंचायती राज की संवैधानिक अवधारणा को नष्ट कर दिया है। सरकार ने आरक्षण लागू करने में न पंचायती राज अधिनियम में उल्लेखित प्राविधानों का पालन किया न उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय के आदेशों का ही पालन किया गया है।

शनिवार को अपने सरकारी आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के प्रतापनगर से विधायक विक्रम सिंह नेगी एवं पूर्व विधायक मनोज रावत के साथ पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा की। विक्रम नेगी एवं मनोज रावत हाथीबड़कला स्थित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सरकारी आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे।

यशपाल आर्य ने एक बयान जारी करके कहा कि एक दिन पहले सरकार के महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि, वे आरक्षण के विसंगतियों पर 3 दिन के भीतर माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से जबाव देंगे । न्यायालय में महाधिवक्ता का आश्वासन सरकार का आश्वासन होता है लेकिन सरकार ने अपना आश्वासन पूरा करने के बजाय राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तराखंड के पंचायत राज एक्ट में त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण प्रकिया को रोटेशन प्रणाली से लागू कर प्रत्येक वर्ग को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी वर्ग को पंचायतों में आरक्षण दिये जाने के निर्देशों के क्रम में वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग के आरक्षण निर्धारण तो प्रथम चरण के अनुसार होना चाहिए लेकिन अन्य वर्गों के आरक्षण की प्रक्रिया 2019 के पंचायत चुनावों के बाद वर्तमान में द्वितीय चरण में रोटेशन के आधार पर होनी चाहिए थी।

यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के इस बेतुके निर्णय से एक ही सीट तीसरी अथवा चैथी बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। ऐसे में किसी एक वर्ग के लोगों को एक जीवन में प्रतिनिधत्व ही नहीं मिलेगा। जबकि पंचायतों में आरक्षण की मूल धारणा के अनुसार हर पांच वर्षों में रोटेशन के आधार पर प्रत्येक वर्ग महिला, पुरुष, एससी, ओबीसी, एसटी को प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रावधान है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरक्षण तय करने में सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पुराने रोस्टर को ही आगे बढ़ाते हुए पिछड़े वर्ग को शून्य से आरक्षण देना था लेकिन सरकार ने पंचायतों के हर स्तर के लिए अलग फार्मूला तय किया है, जो असंवैधानिक है।

आर्य ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा पंचायत राज संबंधी संवैधानिक सुधारों की मूल भावना यह थी कि , समाज के हर वर्ग को रोस्टर के अनुसार प्रतिनिधत्व मिले लेकिन उत्तराखंड में अपने चहेते लोगों को रेवड़ी बांटने के लिए सरकार ने इस भावना को तार तार कर दिया है।