BIG NEWS TODAY : देहरादूनl जमीन की धोखाधड़ी कर उन्हें बेचे जाने का मुकदमा तेरा जो जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष प्रेम नगर को पंजीकृत अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे, अभियोग में विवेचक द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त संजय सकलानी पुत्र जयंती प्रसाद सकलानी को निवासी पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून को उसके किराये के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, पकड़े गए धोखाधड़ी के आरोपी भू माफिया को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे भेज दिया गयाl

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्गेश कुमार गौड पुत्र प्रेमलाल गौड़, निवासी- शिवगंगा एनक्लेव लाइन नंबर 5 डांडा लखौण्ड थाना रायपुर देहरादून द्वारा थाना प्रेमनगर मैं अभियोग पंजीकृत करते हुए बताया था कि संजय सकलानी पुत्र जे0पी0 सकलानी निवासी टैगौर बिला शिव मंदिर के पास चकराता रोड देहरादून, और प्रदीप जुयाल पुत्र पातीराम निवासी भगवानपुर थाना सेलाकुई देहरादून से भगवानपुर सेलाकुई में भूमि क्रय की गई थी, मौके पर उक्त भूमि की पैमाइस कराने पर पता चला कि उक्त भूमि रजिस्ट्री में अंकित की गई भूमि से कम है, जिसके संबंध में उनके द्वारा अभियुक्तों से संपर्क करने पर उनके द्वारा उन्हें क्रय किये गये प्लाट के एवज में अपने स्वामित्व की भूमि खसरा न0 1156 ड रकबा 2440 वर्गफीट स्थित मौजा कांसवाली कोठरी तहसील विकासनगर जिला देहरादून में भूमि उपलब्ध कराने की बात कहते हुए विक्रय-पत्र के माध्यम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री उनके पक्ष में की गई।
जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि के दाखिल खारिज के दौरान पीड़ित को पता चला की अभियुक्तों द्वारा 3 वर्ष पूर्व ही उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय कर दिया गया था। उसके पश्चात वादी द्वारा अभियुक्तों से संपर्क करने पर उनके द्वारा उक्त भूमि के बदले वर्तमान बाजार भाव से वादी को रुपये वापस करने का समझौता किया गया, परंतु समझौते के बाद भी वादी की तय समय मे पैसे वापस नहीं किये गए। उक्त प्रार्थना पर प्रारंभिक जांच के बाद थाना प्रेमनगर पर धारा- 420/467/468/471/120बी भादवि बनाम अभियुक्तगण संजय सकलानी व प्रदीप जुयाल पंजीकृत किया गया।