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धामी कैबिनेट में लिए गए आज ये महत्वपूर्ण निर्णय पढ़िए एक क्लिक में

Uttarakhand


Big News Today Bureau

उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में हुए आज बड़े फैसले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग सरकार ने की पूरी 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने दी मंजूरी

सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित की गई 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े

7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था

विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा

महगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार

एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था

पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है
नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका

लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके
श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने का लिया निर्णय

स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा

आज कैबिनेट में लिये गये निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।

  1. राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अनुमानित कुल धनराशि 3.83 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
  2. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गयी।
  3. राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
  4. उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलींग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकाकें में छूट दी गई।
  5. ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की मंजूरी।
  6. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी।
  7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित चिकित्सा ईकाईयों के आईपीएचएस मानकीकरण के क्रम में जनपदवार चिकित्सीय ईकाइयों को, टाईप ए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, टाईप बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र के रूप में पांच वर्गो में बांटने का निर्णय।
  8. उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
  9. एकल आवास एवं व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासिय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल ईत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर, 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय।
  10. उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों को सील किया गया था। इस सम्बन्ध में इसके विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर रोक लगी थी, इस रोक को हटाने का निर्णय किया गया।
  11. श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति।
  12. उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन।
  13. उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने की मंजूरी।
  14. टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति।
  15. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन का बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति।
  16. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।
  17. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।
  18. उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार।
  19. उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पति का मुल्यांकन) संशोधन नियमावली-2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बद्रीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाईम सेटलमेंट द्वारा करने का निर्णय।
  20. एविएशन टरबाईन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय।
  21. मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टैलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।
  22. कान्सटेबिल से हैड कान्सटेबिल बनाने में रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय।
  23. सरकारी परियोजना में निवेशकों, पटटेधारकों से सम्बन्धित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिये कमेटी बनाये जाने के लिये सीएम को अधिकृत किया गया।
  24. स्टोन क्रेशर, अवैध खनिज भण्डारों के वन टाईम सैटलमेंट के लिये नियमावली में संशोधन किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, प्लान्ट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/अवैध खनन कर्ताओं पर आरोपित दण्डारोपण के लिये नियमावली बनेगी । इस मामले को दो माह में निस्तारित करने होंगे और नियमावली बनने के बाद दो माह के लिये प्रभावी होगी।
  25. केदारनाथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य सिंगल बिड से किये जा सकते हैं।
  26. लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।
  27. मा0 उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से सम्बन्धित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।