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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी विधेयक लोकसभा में सदन के पटल पर पेश किया गया है। इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित चयन पैनल में से CJI (मुख्य न्यायाधीश) को हटाकर उनकी जगह पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है।
जानकारी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार नया कानून ला रही है। अब नियुक्ति के पैनल में CJI नहीं होंगे। इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्र सरकार के एक नॉमिनेटेड मंत्री होंगे।
ज्ञात है कि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल होगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल रहेंगे। तब कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक यह व्यवस्था रहेगी।

