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रिलायन्स जीओ टॉवर लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Dehradun Uttarakhand


देहरादून, बिग न्यूज़ टूडे : वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने हेतु अपराध के नये-नये तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे है। इसी परिपेक्ष्य में ठगों द्वारा घर में रिलायन्स जिओ टॉवर लगाने के नाम पर आम जनता से  दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर लाभ कमाने का लालच देकर लाखों रुपये की धोखाधडी की जा रही है । इसी क्रम में एक प्रकरण साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता अतर सिंह पुत्र स्व0 श्री जटी सिंह निवासी विकास लोक कालोनी लेन नं0 1 रायपुर  जनपद देहरादून के साथ अज्ञात अभियुक्तो द्वारा शिकायतकर्ता को घर पर रिलायन्स जीओ का टॉवर लगाने की स्कीम बताकर लाभ कमाने का लालच देकर शिकायतकर्ता से 14,00,000/- रुपये की धनराशि धोखाधड़ी से विभिन्न बैक खातो में प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायत के आधार पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मु0अ0सं0 02/2022 धारा 420,120 बी भादवि व 66(डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना साइबर थाने के निरीक्षक देवेन्द्र नबियाल के सुपुर्द की गयी। अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु घटित टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर, तथा अभियुक्तो द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्राप्त की गयी तो प्रकाश में आया कि अभियुक्तो द्वारा फोन के माध्यम से सम्पर्क कर रिलायन्स टॉवर लगाने के नाम पर लाभ कमाने का लालच देकर वादी मुकदमा से धोखाधडी की गयी । 
    
साइबर पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से अभियुक्तो द्वारा वादी मुकदमा से धोखाधडी से प्राप्त की गयी धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडोदा व बन्धन बैंक के खाते में प्राप्त की गयी थी के खाताधारक की जानकारी प्राप्त की गयी व उक्त खाते का खाताधारक के सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित करते हुये अभियोग में 01 अभियुक्त मनीष कुमार दास पुत्र माधव कृष्ण दास 31 वर्ष वर्तमान पता रोहरा लेजेंड फ्लैट 4सी चौथी मंजिल गौरंगा नगर न्यू टाउन कोलकाता (पश्चिम बंगाल)  स्थाई पता ग्राम तेलनपाली पोस्ट/थाना बनहर पाली जिला झारसुगुडा ओडिसा को पश्चिम बंगाल  से गिरफ्तार किया गया व अन्य अभियुक्त दूध कुमार  हलदर  पुत्र अमरेन्द्र हलदर निवासी ग्राम आटापारा पोस्ट धोपाहाट कृष्णपुर थाना मन्दिर बाजार जिला सुन्दरवन कोलकत्ता पश्चिम बंगाल उम्र 38 वर्ष व  पूजा चक्रवर्ती पुत्री सजल चक्रवर्ती निवासी म0नं0 5ए तरुलिया 1 लेन पोस्ट ऑफिस कृष्णापुर थाना न्यू टाउन कोलकत्ता  पश्चिम बंगाव उम्र 26 वर्ष  को घटना में संलिप्तता के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(क) का नोटिस तामील कराया गया है। जिनसे घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में पूछताछ की जानी शेष है।  गिरफ्तार अभियुक्त एवं नोटिस दिए गए व्यक्तिओं के खिलाफ जल्द ही आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा | अभियुक्त से पूछताछ पर महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त हुयी कि अभियुक्त द्वारा अपनी महिला मित्र पूजा चक्रवर्ती  को एक डायरी प्रदान की गयी जिसमें अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा को फोन कर रिलायन्स टावर लगाने की स्कीम का झांसा देकर अपने जाल में फँसाया जाता व वादी से प्राप्त धनराशि को घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त दूध हलदर के खातों का प्रयोग कर  धनराशि को प्राप्त किया गया । 

अपराध का तरीकाः-
अभियुक्त द्वारा अपने महिला मित्र व सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा  को फोन के माध्यम से सम्पर्क कर घर में रिलायन्स का टावर लगाने की स्कीम बताकर रिलायन्स कम्पनी द्वारा लाखों रुपये कमाने का लालच देकर  धोखाधडी की करते तथा अभियुक्त मनीष द्वारा वादी मुकदमा को एप्रूवल लैटर प्रेषित करने के उपरान्त धोखाधडी से प्राप्त धनराशि को अन्य खातों में ट्रान्सफर कर  धनराशि एटीएम मशीनो के माध्यम से निकाली जाती।

 प्रभारी एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड द्वारा जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतें, किसी भी अंजान व्यक्ति / महिला की रिक्वेस्ट स्वीकार न करें । किसी भी प्रकार के उपहार/ लक्की ड्रॉ, डिस्काउन्ट, लॉटरी, पॉलिसी में बोनस के प्रलोभन में न आयें । किसी भी प्रकार के मोबाइल टावर के नाम पर झूठी कहानी पर ऐसे विश्वास ना करें | कोई भी शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें । वित्तीय साईबर अपराध घटित होने पर तुरन्त 1930 नम्बर पर सम्पर्क करें ।