कार्ड पेमेंट: एक जनवरी 2022 से बदलेगा भुगतान का तरीका, रिजर्व बैंक ने जारी किए नए टोकनाइजेशन नियम

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Big News Today Report

बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न कार्डों से भुगतान का तरीका नए साल में यानी एक जनवरी 2022 से बदल लाएगा। इसमें स्टोर संचालकों को ग्राहक के कार्ड का डेटा नहीं रखना होगा। इससे ग्राहक की डाटा प्राइवेसी बनी रहेगी। 
 

रिजर्व बैंक ने कार्ड से भुगतान के नए नियम जारी किए हैं। ये एक जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। भुगतान के लिए अब एक टोकनाइजेशन सिस्टम होगा। स्टोर व दुकान संचालकों को इसमें ग्राहक के कार्ड का विवरण नहीं रखना पड़ेगा। हर लेनदेन के लिए कार्ड की विवरण नहीं रखना पड़ेगा। इससे ग्राहक या कार्ड धारक की डेटा प्राइवेसी कायम रहेगी। 

आरबीआई ने डेटा स्टोरेज से जुड़े टोकनाइजेशन के नियम जारी किए हैं। इसके तहत एक जनवरी, 2022 से कार्ड लेनदेन/पेमेंट में कार्ड जारीकर्ता बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा स्टोरेज नहीं करेगा। ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या विवाद की दशा में सुलह के लिए, संस्थाएं सीमित डेटा स्टोर कर सकती हैं। वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी चार अंक तक की स्टोर इस्तेमाल की छूट होगी। अन्य जानकारी कोई भी स्टोर या दुकान संचालक नहीं रखेगा। 

ग्राहक सहमत हुआ तो ही कार्ड के टोकन जारी होंगे
मोबाइल, लैपटॉप, डेक्सटॉप स्मार्ट वॉच आदि के जरिए किए गए भुगतान पर भी यह नियम लागू होगा। टोकन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जारी किए जाएंगे। कार्ड डेटा को टोकन के रूप में जारी करने की सुविधा एक ही टोकन सर्विस प्रोवाइडर के साथ होगी। कार्ड डेटा का टोकनीकरण ग्राहक की सहमति से ही किया जाएगा। 

अभी किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर अगर आपने एक बार आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ब्योरा भर दिया तो खरीदी के वक्त भुगतान करने के लिए आपको सिर्फ सीवीवी (कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू) और ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) ही डालना पड़ता है। लेकिन जनवरी 2022 से हर बार भुगतान के वक्त आपको कार्ड की पूरा विवरण भरना पड़ेगा।

नए पेमेंट एग्रीगेटर/पेमेंट गेटवे (पीए/पीजी) नियम, प्रत्येक ऑनलाइन मर्चेंट प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन को एक ‘टोकनयुक्त की ‘ देंगे। ई-कॉमर्स कंपनी को कार्ड नेटवर्क के साथ इसके लिए गठबंधन करना पड़ेगा। ये टोकन प्रत्येक कार्ड नंबर के साथ लिंक होंगे। इस टोकन नंबर का इस्तेमाल दूसरा कोई नहीं कर सकेगा