सावधान: Income Tax Return फाईल करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लापरवाही की तो हो सकता है नुकसान!

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देहरादून (बिग न्यूज़ टुडे)

इनकम टैक्स को लेकर एक लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अगर आपने अपने टैक्स सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही का शिकार होना पड़ सकता है। आइये हम आपको बताते हैं कि आख़िर वो क्या बात है। बात दरअसल ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 31दिसम्बर है और इसके बाद फिलहाल तारीख आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।

जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 और एसेसमेंट ईयर 2021-2022 की ITR फ़ाइल नहीं की है। वो कृपया अपनी ITR तुरंत फाइल करा लें यही उनके लिए फायदेमंद रहेगा। कोरोना काल के चलते इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार रिटर्न फाइल करने की तिथि बढ़ाई थी जोकि 31दिसंबर तक कर दी गई थी।

जीएसटी और आयकर मामलों के वरिष्ठ एडवोकेट फ़िरोज़ आलम कहते हैं कि समय से Income Tax Return फाइल करना ही उचित रहता है। जो लोग 31 दिसंबर तक नहीं करेंगें उनका नुकसान हो सकता है। कुछ लोग अंतिम तारीख को देखकर लापरवाही करते हैं हमें इस आदत को बदलना चाहिए, GST हो Income Tax हमें समय से जमा कर देना चाहिए ताकि अंतिम तिथि के ओवरलोड से भी बचें।